Vidhwa Pension Yojana Form | विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन | Vidhwa Pension ऑनलाइन आवेदन | State Wise List Vidhwa Pension
Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य की जरूरतमंद व आर्थिक रूप से गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था | जिससे वह अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके | इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही गरीब महिलाएं पात्र है | योजना की विस्तृत जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते है | विधवा पेंशन की आवेदन प्रकिया, आवेदन की स्थिति और विभिन्न राज्यों की ऑफिसियल वेबसाइट लिंक जानने के लिए पोस्ट को पूरा पढ़े |
राजस्थान विधवा पेंशन योजना
राजस्थान राज्य सरकार और राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (SJED) ने राजस्थान विधवा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना के रूप में जानी जाने वाली एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है ताकि राज्य की विधवाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। इस योजना के लिए एक अलग बजट आवंटित किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार को सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने की उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2018 के वित्तीय बजट में योजना की घोषणा की।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना पर परिप्रेक्ष्य
भारत में एकल महिलाएं अपने दैनिक जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करती हैं। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख है वित्तीय संकट। इससे थोड़ी राहत प्रदान करने के लिए, राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान विधवा पेंशन योजना लागू की है।
सरकार ने कहा है कि इस योजना के कार्यान्वयन के पीछे मुख्य कारण निराश्रित और विधवा महिलाओं को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करना है।
सरकार ने इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी के लिए INR 1500 प्रति माह का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसने 2018 और उस के बाद इसके लिए आवेदन किया है।
महिलाएं राजस्थान विधवा पेंशन योजना से योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और उन्हें वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
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योजना का नाम | Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2018-2019 |
योजना शुरू की गई | State Government of Rajasthan |
उद्देश्य | विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | विधवा / तलाकशुदा / राजस्थान की एकल महिला |
राशी | लाभार्थी राशि INR 1500 प्रति माह |
अवधि | वित्तीय वर्ष 2018-2019 से |
राजस्थान विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मापदंड :-
- यह योजना राज्य की विधवा / तलाकशुदा / अकेली महिलाओं के लिए है जो राज्य की स्थायी निवासी हैं।
- ऐसे आवेदकों के पास वैध सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
- केवल अठारह वर्ष से अधिक की महिलाएं ही राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदक की वार्षिक आय INR 2.00.0000 से कम होनी चाहिए
राजस्थान विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़ :-
- आवेदक के पास आधार कार्ड और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया मूलनिवास प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आवेदक से आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जीवनसाथी की मृत्यु की स्थिति में, एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, आगे के लेनदेन के लिए बैंक पासबुक की एक प्रति आवश्यक है।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया :-
यदि लाभार्थी ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वे नीचे सूचीबद्ध चरणों का पालन करके राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को इस लिंक के माध्यम से शुरू में राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेई) की आधिकारिक साइट पर जाना होगा। (यहाँ क्लिक करे )
चरण 2: साइट के होम पेज पर, स्कीम ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें
चरण 3: राजस्थान विधा पेंशन योजना का चयन करें और प्रदर्शित जानकारी की जाँच करें।
चरण 4: फिर आप “लागू करें” आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और यह आपको दूसरे पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा।
चरण 5: अब नई विंडो में, उम्मीदवार संबंधित विवरण के साथ आवेदन पत्र भर सकता है और जमा कर सकता है।
भुगतान की प्रक्रिया
भुगतान प्रक्रिया छह महीने की प्रत्येक की दो किस्तों के साथ की जाती है। पहली किस्त अप्रैल और सितंबर के बीच और दूसरी अक्टूबर और मार्च के बीच है। उम्मीदवारों को उनकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर रैंक किया जाता है। उपलब्ध अतिरिक्त बजट के कारण, नए लाभार्थियों के लिए पेंशन की स्वीकृति लागू की जाती है।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojna | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना :-
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी थी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओ को 300/- रुपये प्रदान की जा रही है | जो महिलाएं 18 से 60 वर्ष उम्र की है और उत्तर प्रदेश की मूलनिवासी है वो महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है | राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना की धनराशी महिला के बैंक अकाउंट में आती है | यह अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिये | विधवाओ की मदद के लिए राज्य सरकार को NSAP के तहत केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है |
विधवा पेंशन योजना हाईलाइट :-
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
कैटगरी | सरकारी योजना |
योजना शुरू की गई | केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | विधवा /तलाकशुदा /एकल महिला |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना :-
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है | इस योजना में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 600/- रुपये पेंशन प्रदान की जाती है व अगर महिला के एक से अधिक बच्चे है तो 900/* रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेंगे | महाराष्ट्र पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 65 वर्ष होनी चाहिये व आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये |
इन्द्रागांधी विधवा पेंशन योजना :-
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गयी है | इन्द्रागांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत् देशभर में सभी पात्र आवेदको को 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है | इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की ऊम्र 40 साल से कम व 59 साल से कम होनी चाहिये | इस योजना में BPL परिवार की महिलाएं ही पात्र है |
विधवा पेंशन योजना के लाभ :-
- विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता मिलती है |
- हर महीने एक निश्चीत राशी मिलने से आत्मबल बढेगा |
- गरीब महिलाओ को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके |
विधवा पेंशन योजना 2020-21 की पात्रता :-
- इसमें सभी विधवा व परित्यक्त महिलाये पात्र है |
- आवेदक विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिये |
- अगर महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
- यदी महिला व्यस्क नहीं है तो वह पात्र नहीं होगी |
- विधवा महिला के बच्चे वयस्क नहीं होने चाहिये और अगर बच्चे वयस्क है लेकिन महिला की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो महिला पेंशन के लिए पात्र मानी जायेगी |
Vidhwa Pension Yojana 2020-21 के दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल न.
- फोटो (पासपोर्ट साइज़ )
विधवा पेंशन योजना 2020-21 में आवेदन कैसे करे :-
- सर्वप्रथम महिला को अपने राज्य की पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक निचे दिया गया है, अगर आप राजस्थान में पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते है तो किसी भी ईमित्र शॉप पर जा कर आवेदन कर सकते है|
- ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करने पर होमपेज पर आप को विडो पेंशन (Widow Pension) का ऑप्सन दिखाई देगा |
- इस ऑप्सन पर क्लिक करने पर आपको अप्लाई नाउ (Apply Now) पर क्लिक करना है |
- इस के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ( Registration Form ) व सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने है और सबमिट पर क्लिक करना है |
विधवा पेंशन योजना 2020-21 की आवेदन स्थिति की जाँच कैसे करे :-
- सबसे पहले अपने राज्य की पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट खोले |
- ऑफिसियल वेबसाइट पर आपको “अपने आवेदन की स्थिति पता करे” पर क्लिक करे |
- इस लिंक को क्लिक करने पर आप को अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी |
- पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद आपको केप्चा कोड (Cepcha Code) डालना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा |
- सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आप को आवेदन की स्थिति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी |
Vidhwa Pension Yojana State Wise List 2020-21
State Name | Official Website Link |
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